सुप्रीम कोर्ट ने एक
याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस
जारी किया है। इस याचिका में केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले
में आए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी है, जिसमें केजरीवाल को इस बात की अनुमति दी गई थी कि वह केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में अपने को बरी किए जाने के लिए निचली अदालत से संपर्क करें।
केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का यह मामला 15 मई, 2013 को हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित है, जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि अमित वोडाफोन की तरफ से वकील के रूप में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, जबकि उनके पिता उस समय टेलिकॉम मिनिस्टर थे।
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सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी है, जिसमें केजरीवाल को इस बात की अनुमति दी गई थी कि वह केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में अपने को बरी किए जाने के लिए निचली अदालत से संपर्क करें।
केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का यह मामला 15 मई, 2013 को हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित है, जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि अमित वोडाफोन की तरफ से वकील के रूप में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, जबकि उनके पिता उस समय टेलिकॉम मिनिस्टर थे।
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